राजधानी के सिनेमा घरों में अब 100 परसेंट ऑक्यूपेंसी परमिट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स
रायपुर। सिनेमा घरों को लेकर सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है , रविवार से देश में सभी सिनेमा घरों को 100 ऑक्यूपेंसी के साथ संचालन की मंजूरी दे दी गई है ।
कोरोना महामारी की दस्तक के बाद से सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए थे , संक्रमण दर घटने के बाद अलग अलग राज्यों में 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ हॉल्स के पुनः संचालाल की मंजूरी दे दी गई थी ।
अब मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, भारत सरकार ने रविवार से देश के सभी सिनमा घरों में 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी को मंजूरी दे दी है।
वही मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग, भारत सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद नए दिशा दिर्देश जारी किये है।
जानिये क्या है नए दिशा निर्देश
1.ऑडिटोरियम, वेटिंग रूम जैसे स्थान्नों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी। 2.हर समय अनिवार्य रूप से फेस कवर / मास्क का उपयोग और प्रवेश करने और बाहर निकलने के बिंदुओं में सैनीटाईजर उपलब्ध होना। 3.श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन , इसमें एक रूमाल / फ्लेक्स कोहनी के साथ खाँसी / छींकने और उपयोग किए गए रूमाल को ठीक से सफाई या डीस्पोस करना। 4.थूकना सख्त वर्जित होगा। आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग सभी को सलाह दी जाएगी।




