छत्तीसगढ़

ब्रेकिंगः राजधानी में होम आइसोलेशन के मरीज घर से बाहर मिले तो होगा एफआईआर

रायपुर। होम आइसोलेशन की अनुमति के उपरांत बाहर घूमते पाए जाने वाले कोरोना मरीज एवं उनके परिजनों पर महामारी अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज होगी।

नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार ने निगम स्वास्थ्य एवं पुलिस अमले को निर्देशित किया है कि आइसोलेशन की अनुमति उपरांत घर के बाहर घूमते पाए जाने वाले मरीजों एवं उस घर में निवासरत अन्य सदस्यों के विरूद्ध संबंधित थाने में अपराध दर्ज किए जाएं।

उन्होंने घरों की पहचान के लिए लगाए जाने वाले स्टीकर्स को फाड़ने या हटाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई केे लिए संबंधित अमले को कहा है। नगर निगम क्षेत्र में संबंधित इंसीडेंट कमांडर जोन आयुक्त, स्वास्थ्य व स्वच्छता की टीम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घरों का औचक जांच करेगी एवं नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-269, 270 एवं 188, एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट-1897 के तहत 6 माह की सजा एवं जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।

होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से भी यह कहा गया है कि घर की पहचान के लिए लगाए जाने वाले स्टीकर को फाड़े या हटाए नहीं। इस स्टीकर के माध्यम से निवासरत कोरोना मरीजों की पहचान कर नगर निगम व स्वास्थ्य की टीम द्वारा दवाओं की उपलब्धता, कचरा उठाने की व्यवस्था के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य व त्वरित एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने त्वरित सेवा सुनिश्चित की जाती है।

यह स्टीकर घर के पहचान के तौर पर लगाए जाते हैं। इसे हटाने या फाड़ने से व्यवस्था प्रभावित होती है एवं अन्य सामान्य लोगों के भी कोरोना संक्रमित होने की भी संभावना बढ़ जाती हैं। नगर निगम जोन कमिश्नरों ने आकस्मिक निरीक्षण कर 10 ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अपने क्षेत्र के इंसीडेंट कमांडर को पत्र भेजा है।

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