छत्तीसगढ़

नारायणपुर में भी आज से 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सुविधाओं में मिलेगी रियायत

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर जिले में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने बीते दिन आदेश जारी कर दिये हैं।

उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों व्यापारी संघ, गणमान्य नागरिकों आदि से लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से स्वयं सुरक्षित रहने और लोगों को सुरक्षित रखने की बात कही है।

कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि जिलेवासियों को लॉकडाउन के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए लॉकडाउन में कुछ रियायत दी है, जिसमें मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी।

मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 7 बजे तक ही होगी।

दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी, दुग्ध विक्रेता होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। सब्जी, फल के विक्रय-क्रय करने हेतु समयावधि प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अनुमति होगी।

पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।

जिले में संचालित समस्त रेस्टोरेंट ढाबा, होटल और भोजनालय बंद रहेंगे, किन्तु ग्राहकों की मांग अनुसार होम डिलिवरी की जा सकेगी।

इसके लिए प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे और रात्रि 8 बजे से 9.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीकाकरण कार्य के लिए जिले में निर्धारित केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है।

निर्धारित केन्द्रों में टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्तियों का आयु सत्यापन दस्तावेज सहित निर्धारित केन्द्रों में टीकारण हेतु आने की अनुमति।

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।

अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है, उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी।

जरूरत मंदो को राहत सामाग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामाग्री वितरण की अनुमति होगी।

इन सभी के अलावा कलेक्टर श्री साहू ने लोगों को मास्क का नियमित उपयोग, सेनेटाईजर से हाथों की सफाई, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

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