छत्तीसगढ़

बिना कार्य ठेकेदार को 13 लाख भुगतान, मंत्री के निर्देश पर सीएमओं सहित सब इंजीनियर, लेखापाल, आरआई निलंबित

रायपुर। नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में 300 मीटर नाली निर्माण किए बिना ही ठेकेदार को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किए जाने के मामले को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गंभीरता से लिया है। प्रकरण के संज्ञान में आते ही मंत्री ने नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले, उप अभियंता जोयस तिग्गा, लेखापाल आनंद निषाद, सहायक राजस्व निरीक्षक सियाराम साहू को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में नगर पालिका परिषद मुंगेली अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को कारण बताओ  सूचना जारी की गई है।  साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण की जांच और दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर मुंगेली को पत्र भेजा गया है।

बताया गया है कि नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में होरीलाल शर्मा के घर से गार्डन की बाउंड्रीवाल होते हुए स्टेडियम तक 300 मीटर नाली निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया। मेसर्स सोफिया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा को बिना कार्य कराए उक्त कार्य के लिए राशि 13,21,818 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी लगते ही मंत्री डॉ. डहरिया ने त्वरित कार्रवाई की। नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप अभियंता, लेखापाल, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित इस प्रकरण में संलिप्त सभी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी जारी कर  दिया गया है। निलंबित सभी अधिकारी और कर्मचारियों का निलंबन अवधि में मुख्यालय,कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है।

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