छत्तीसगढ़

आदेश अभिलेख की गलत व्याख्या के संदर्भ मे संज्ञान

आदेश अभिलेख की गलत व्याख्या के संदर्भ मे संज्ञान

विगत दिनांक 04.11.2016 के आदेश/अभिलेख की गलत व्याख्या से उत्पन्न प्रकरण एवं अन्य विभागीय विषयों पर अद्यतन जानकारी दिनांक 04.11.2016 के आदेश/अभिलेख की गलत व्याख्या के कारण जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के हजारों कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है जिसे बहाल करने हेतु संघ द्वारा दिनांक 13.10.2025 को विधि विभाग को 56 पृष्ठों का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात विधि विभाग द्वारा दिनांक 05.12.2025 को उक्त प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुसूचित जनजाति विभाग (Tribal Secretary) को प्रेषित किया गया।तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति सचिव द्वारा दिनांक 10.12.2025 को यह प्रकरण आयुक्त को परीक्षण एवं आवश्यक अभिमत हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 15.01.2026 को संघ पत्र क्रमांक 207 जारी कर संबंधित प्रकरण की फाइल मूवमेंट की अधिकतम एवं अद्यतन जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

दिनांक 13.10.2025 के प्रकरण पर आज अवर सचिव स्तर से दूरभाष पर लगभग 10 मिनट की चर्चा हुई, जो हमारे प्रतिनिधि  सुरेश ढीढी के माध्यम से प्रांतीय महामंत्री से कराई गई। चर्चा में यह जानकारी दी गई कि प्रकरण शासन की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षणाधीन है एवं संबंधित फाइल विभाग में प्रचलन में है।

आज दिनांक 19.01.2026 को इस प्रकरण की अद्यतन जानकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री को अवगत कराई गई, जिसे अब सार्वजनिक किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, संघ के प्रतिनिधिमंडल ने श्री सुरेश ढीढी एवं राकेश ठाकुर युवा मोर्चा अध्यक्ष रायपुर के साथ स्कूल शिक्षा विभाग में श्रम सम्मान राशि के संबंध में भी चर्चा की। चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि श्रम सम्मान राशि अति शीघ्र स्कूल शिक्षा विभाग को जारी कर दी जाएगी। संघ सभी साथियों को आश्वस्त करता है कि प्रत्येक विषय पर निरंतर एवं गंभीर प्रयास जारी हैं। जैसे ही कोई अंतिम आदेश अथवा लिखित निर्णय प्राप्त होगा, उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। निवेदक (योगेश चौरे)

प्रांतीय महामंत्री

छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ

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