GST Council Meeting: पॉपकॉर्न खाना हुआ अब महंगा, अब फ्लेवर के हिसाब से देना होगा GST, जानिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या सस्ता, क्या महंगा

नई दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार, 21 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक से आम जनता को कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का फैसला फिलहाल टल गया।
मंत्रियों के समूह ने इस पर विचार किया था, लेकिन काउंसिल ने इसे और अधिक स्पष्टीकरण के लिए अगले सत्र तक टाल दिया। काउंसिल का कहना है कि इस प्रस्ताव पर और गहराई से चर्चा की आवश्यकता है। जीओएम को अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टता जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में हेल्थ, टर्म लाइफ और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर 18% जीएसटी लगाया जाता है।
इस बैठक में पॉपकॉर्न और पुरानी कारों पर जीएसटी दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब पॉपकॉर्न के विभिन्न प्रकारों पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होंगी:-
- मिक्स रेडी-टू-ईट (अनपैक्ड) पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी
- प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी
- कैरेमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी
साथ ही, पुरानी छोटी पेट्रोल-इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिससे इन वाहनों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।