रायपुर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार विभागीय समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों में कसावट लाते हुए त्वरित कार्यवाही कर वनमंडल मोहला में पदस्थ रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा द्वारा काष्ठ पातन डिपो परिवहन के विदोहन योजना में लापरवाही के चलते वनोपज की गुणवत्ता खराब होने से राजस्व की क्षति होने, अग्नि प्रहरी के प्रमाणकों को जारी करने के लिए पैसों की मांग करने, अतिक्रमण, बेदखली की कार्यवाही के दौरान अधीनस्थों को सहयोग नहीं करने के कारण की गई है।
उल्लेखनीय है कि वनमंडलाधिकारी मोहला द्वारा रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा को लगातार समझाइश देने के बाद भी उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत शासकीय कार्य एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टतया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है।