
छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले, इन विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर भी बैन, साय सरकार ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति सहित 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बीच अब इसे लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर ब्रेक लगा दी है। यानी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इसके अलावा पुलिस, आबकारी, खनन, परिवहन, वाणिज्य और पंजीयन विभाग में भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वहीं निगम मंडल और आयोग के कर्मचारी भी अपना तबादला नहीं करा पाएंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी नई ट्रांसफर नीति के तहत 6 जून से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति मंजूरी मिलेगी। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे। इस ट्रांसफर नीति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि युक्तियुक्त करण की प्रक्रिया के कारण शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। नई स्थानांतरण नीति गृह(पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षीकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकगणों तथा राज्य के निगम / मण्डल / आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।