बायसन के अवैध शिकार में लापरवाही, वनरक्षक निलंबित

बायसन के अवैध शिकार में लापरवाही, वनरक्षक निलंबित
बलौदाबाजार। बलौदाबाजार वनमंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में 25 अक्टूबर को वन्यप्राणी गौर (बायसन) के अवैध शिकार की घटना सामने आई। इस मामले में वन विभाग ने तत्काल वनरक्षक प्रेमचंद धृतलहरे को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, घटना बिलाड़ी परिसर के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में हुई थी, जहां बायसन को करेंट के जरिए शिकार किया गया।
जांच में पाया गया कि वनरक्षक ने अपेक्षित सतर्कता और निगरानी में लापरवाही बरती। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9 के तहत वनरक्षक को निलंबित कर दिया गया। वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी गई है।
शिकार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बढ़ाने के लिए आसपास के सभी परिसरों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने स्थानीय ग्रामवासियों से भी अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें।



