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14 जिले के कलेक्टरों का ट्रांसफर देर रात मंत्रालय से निकला आदेश खुद IAS अफसरों को नहीं लगी भनक

पटना : बिहार में नीतीश कुमार के अगुवाई में गठित नई सरकार ने कामकाज शुर कर दिया है। सरकार का पहला फोकस अपने चुनावी घोषणापत्र में किये गए वादों को पूरा करने पर है। योजनाओ का फायदा अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे इसके लिए सरकार जिलों में जरूरी फेरबदल कर रही है और प्रदर्शन के आधार पर अफसरों की तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 जिलों के कलेक्टरों का तबादला और पोस्टिंग आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक औरंगाबाद, मधेपुरा, शिवहर और अरवल समेत कई जिलों के डीएम का तबादला आदेश जारी किया गया है।

क्या है आदेश पढ़ें

  • श्रीकान्त शास्त्री भा.प्र.से. (2012). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट 46, 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • तरनजोत सिंह, भा.प्र.से. (2017). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • विवेक रंजन मैत्रेय, भा.प्र.से. ( 2017 ) समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट-46 2023 ) की धारा 14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • अभिलाषा शर्मा, भा.प्र.से. (2017). समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से. (2018 ). संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • प्रतिभा रानी, भा.प्र.से. (2018 ). परियोजना निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पटना ( अतिरिक्त प्रभार मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट-46 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • वैभव श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2018), निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संवाद समिति, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है ।
  • विनोद दूहन, भा.प्र.से. (2018). निदेशक, खान, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट- 46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है ।
  • अभिषेक रंजन, भा.प्र.से. (2018), निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट – 46, 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है ।
  • शेखर आनन्द, भा.प्र.से. (2018). निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( एक्ट-46, 2023) की धारा -14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है ।
  • अमृषा बैंस, भा.प्र.से. (2018). विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट – 46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • साहिला, भा.प्र.से. (2018), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट – 46, 2023 ) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
  • नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2018), निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

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