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छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, 23 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट सूची; 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, 23 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट सूची; 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर यह प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना पूरी कर ली गई है। इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक नागरिक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए Voters Portal (voters.eci.gov.in), ECINET मोबाइल ऐप, या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन

  • फॉर्म 6: नाम जोड़ने के लिए
  • फॉर्म 7: नाम हटाने/आपत्ति के लिए
  • फॉर्म 8: प्रविष्टि में सुधार के लिए

18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2026 तक पूरी करने वाले नागरिक भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। गणना के दौरान मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर सूचियां राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की गई हैं। सभी जिलों की वेबसाइट पर ASD सूची भी सर्चेबल रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

अंतिम सूची कब?

दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 23 दिसंबर से अपना नाम ड्राफ्ट सूची में जरूर जांचें और किसी भी त्रुटि या कमी की स्थिति में तय समय सीमा के भीतर आवेदन करें।

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