छत्तीसगढ़दुर्ग

कमिश्नर की ‘निजी फरमाइशें’ पड़ीं भारी: मूवी टिकट से फल-चावल तक मांगने का आरोप, कर्मचारी पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

दुर्ग, नगर निगम दुर्ग के कमिश्नर का कथित कारनामा हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कमिश्नर ने उससे निजी कामों के लिए मूवी की कार्नर सीट के टिकट, लाल अंगूर-सेब-संतरा जैसे फल, 10 किलो जवा फूल चावल, गैस सिलेंडर से लेकर बंगले के वाई-फाई तक का रिचार्ज कराने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर कर्मचारी को निलंबित कर नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

परेशान कर्मचारी ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने कर्मचारी के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

व्हाट्सएप चैट्स पेश, निजी फरमाइशों का दावा

दुर्ग नगर निगम में असिस्टेंट ग्रेड-3 भूपेंद्र गोइर ने एडवोकेट संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के साथ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट भी पेश किए गए हैं। आरोप है कि कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कई बार निजी फरमाइशें कीं—फल, चावल, मूवी टिकट, एसी, गैस सिलेंडर और बंगले से जुड़े इंतजामों तक की मांग की गई।

चैट्स में एमआईसी की बैठक स्थगित करने को लेकर भी कर्मचारी से राय मांगे जाने और अन्य कर्मचारियों को “समझा देने” या “हटा देने” जैसी बातें लिखे जाने का दावा किया गया है।

नियुक्ति से निलंबन तक की कहानी

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी नियुक्ति 2014 में चपरासी के पद पर हुई थी और 2019 में पदोन्नति देकर सहायक ग्रेड-3 बनाया गया। 31 जुलाई 2025 को कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उसे नोटिस दिया गया। आरोपों में प्यून नम्रता रक्सेल, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रीति उज्जैनवार की नियुक्ति और सहायक लेखा अधिकारी रमेश कुमार शर्मा की पदोन्नति को अवैध बताया गया।

जवाब देने के बावजूद 7 अगस्त 2025 को उसे निलंबित कर दिया गया और 6 अक्टूबर 2025 को आई जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी की तैयारी कर ली गई।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

प्रथम दृष्टया मामले में कर्मचारी के दावों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब आगे की सुनवाई में आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच होगी।

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