छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति को किया निरस्त

कोरबा । कोरबा जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में किये गये भर्रासाही और भ्रष्टाचार की परते खुलने लगी है। कलेक्टर अजीत वसंत के समक्ष भर्ती प्रक्रिया में अपात्र अभ्यर्थी की भर्ती की शिकायत आयी थी। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर अजीत वसंत ने गलत ढंग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भर्ती महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति का निरस्त कर दिया हैं। कलेक्टर के इस एक्शन के बाद जहां हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया में मनमानी करने वाले जवाबदार अधिकारियों के हाथ-पांव फूलने लगे है।

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला ग्राम बुढ़ियापाली तहसील बरपाली के आंगनबाड़ी केंद्र का है। आंगनबाड़ी केंद्र बुढ़ियापाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भर्ती हुई प्रिया कंवर की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत आशा आदिले ने की थी। आशा आदिले ने भर्ती प्रक्रिया में शासकीय कर्मचारियों से सांठ-गांठ करने और लिपिक द्वारा त्रुटिपूर्ण अंक की गणना कर अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर अजीत वसंने ने जांच के आदेश देते हुए परियोजना बरपाली से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जांच में पाया गया कि अनावेदिका प्रिया कंवर को लापरवाहीपूर्वक अधिक अंक देकर संलग्न प्रमाण पत्रों का सही ढंग से परीक्षण नहीं किया गया।

उन्हें अधिक अंक देकर भर्ती में प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया और शिकायतकर्ता आशा आदिले का अंक अधिक होने के बावजूद भी द्वितीय वरीयता क्रम में रखा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी जारी पत्र अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने में तीन अंक प्रदाय किया जाना निर्धारित है। बावजूद इसके अनावेदिका प्रिया कंवर को कन्या शाला में अध्ययन का 06 अंक प्रदान किया जाना पाया गया। इसी तरह प्रिया कंवर की शैक्षणिक सहित अन्य योग्यताओं का प्राप्त अंक 57.64 अंक था, जबकि शिकायतकर्ता आशा आदिले का कुल प्राप्त अंक 59.32 होना पाया गया।

जांच में हुए इस खुलासे और भर्ती प्रक्रिया में की गयी मनमानी की सच्चाई सामने आने के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने ग्राम बुढ़ियापाली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रिया कंवर को 6 फरवरी 2024 को जारी नियुक्ति आदेश विधि सम्मत नहीं होने पर निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान रखने वाली अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया है। आपको बता दे कि इस भर्ती प्रक्रिया में मनमानी और भ्रष्टाचार करने वाले बरपाली के सहायक ग्रेड-02 सतीश कुमार सहीस को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है।

 

 

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