
रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गाइडलाइन दरों को नए परिसीमन के अनुरूप अपडेट कर दिया गया है। वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर करते हुए अब एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों की समस्या खत्म हो गई है। जिला पंजीयक कार्यालय ने बताया कि पिछला गाइडलाइन संशोधन 2017-18 में हुआ था, जबकि नगर निगम के वार्ड परिसीमन 2019 और 2024 में दो बार बदले गए, पर गाइडलाइन दरें उसी हिसाब से अपडेट नहीं हो पाई थीं।
इसी वजह से नागरिकों को अपनी संपत्ति का वास्तविक वार्ड-गाइडलाइन जानने में लगातार परेशानी हो रही थी। उदाहरण के तौर पर रायपुर नगर निगम के वार्ड 9 के गाइडलाइन क्षेत्र में वार्ड 26 का हिस्सा शामिल था। वार्ड 7 की गाइडलाइन में वार्ड 26 और 27 के क्षेत्र आते थे। ऐसी विसंगतियां पूरे निगम क्षेत्र में मौजूद थीं, जिससे जमीन और संपत्ति के मूल्यांकन में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी।
पिछले सात वर्षों में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई नई कॉलोनियां, मुख्य मार्ग, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया और नई बस्तियां विकसित हुईं, लेकिन इनका गाइडलाइन दरों में समावेशन नहीं हो पाया था। वहीं, एक ही मार्ग पर अलग-अलग दर, एक ही कॉलोनी के लिए अलग मूल्यांकन और समान परिस्थितियों में कई भिन्न दरें जैसी समस्याएं भी थीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई गांवों के लिए एक ही मार्ग पर स्थित होने के बावजूद दरों में भारी अंतर था। अब नए संशोधित प्रस्ताव में इन सभी असमानताओं को खत्म करते हुए समान परिस्थिति वाले क्षेत्रों की दरें एकरूप की गई हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, गाइडलाइन दरों का यह पुनरीक्षण संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाएगा और नागरिकों को स्पष्ट व सटीक मूल्यांकन उपलब्ध कराएगा।



