छत्तीसगढ़

राजधानी के गोकूलधाम रेसीडेंसी के समीप लगभग 35000 वर्गफीट निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर लगी रोक

रायपुर । आज नगर निगम रायपुर के आयुक्त  सौरभ कुमार के आदेषानुसार नगर निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने जोन 8 के तहत आने वाले माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 में रायपुरा में गोकूल धाम रेसीडेंसी के पास लगभग 35 हजार वर्गफीट निजी भूमि पर मुरूम रोड बनाकर की गई अवैध प्लाटिंग की जनषिकायत निरीक्षण में स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर थ्रीडी की सहायता से मुरूम रोड को काटकर कारगर रोक लगायी। इसके तत्काल बाद स्थल पर नगर निगम जोन 8 नगर निवेष की टीम ने आम लोगो को जानकारी देने वहां अवैध प्लाटिंग किये जाने से संबंधित सूचना बोर्ड लगाया ।

साथ ही जानकारी दी है कि यहां आस पास में भवन निर्माण अनुज्ञा को नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। लोगो से उक्त भूमि की खरीदी ब्रिकी नहीं करने अनुरोध किया गया। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के प्रावधानों के अनुसार संबंधितों पर कडी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम जोन 8 की टीम ने आज माघव राव सपे्र वार्ड के रायपुरा के रूखमणी नगर में रायपुर विकास प्राधिकरण की इंद्रप्रस्थ योजना परिसर के पीछे लगभग 15 दिनों पूर्व अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने के बाद आमजनों की जानकारी के लिए अवैध प्लाटिंग से संबंधित सूचना बोर्ड स्थल पर लगाने कार्यवाही की।

अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के अभियान के दौरान जोन 8 के जोन कमिष्नर श्री अरूण धु्रव के नेतृत्व जोन कार्यपालन अभियंता श्री राकेष गुप्ता, जोन नगर निवेष उपअभियंता श्री अजीत सिंह राठौर, सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति रही।

इस संबंध में जोन 8 कमिष्नर श्री अरूण धु्रव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री सौरभ कुमार के आदेषानुसार जनषिकायते सही मिलने पर निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने आज जोन के तहत माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 में रायपुरा में गोकूल धाम रेसीडेंसी के पास निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने अज्ञात अवैध प्लाटिंग कर्ता द्वारा वहां बनायी गयी मुरम रोड को थ्रीडी की सहायता से काटने एवं आवागमन को बाधित करने का कार्य किया गया।

जोन 8 कमिष्नर श्री धु्रव ने बताया कि जोन 8 के तहत माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 में रायपुरा में गोकूल धाम रेसीडेंसी के पास की गई निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ उक्त निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी के बारे में जानकारी शीघ्र देने तत्काल निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग द्वारा रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। तहसीलदार रायपुर कार्यालय से वास्तविक भूमि स्वामी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त के आदेष के परिपालन में निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित भूमि स्वामी अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक पर निगम प्रषासन द्वारा गठित अधिवक्तागणों के पैनल के माध्यम से नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही करवाने संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।

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