राजधानी में अब खुलेंगे स्विमिंग पूल और वाटर पार्क, आदेश जारी
रायपुर | छत्तीसगढ़ में कोविड महामारी की दस्तक के बाद से सुनसान पड़े स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को फिर से शुरू करने की अनुमति पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने मुहर लगा दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर रायपुर जिले के सभी स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क के संचालन की अनुमति दे दी। साथ ही आदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नियम व शर्तें के पालन का भी आदेश जारी किया गया है ।
आदेश के अनुसार स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत ही लोग एक बार मे सम्मिलित हो सकेंगे।
स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो।
श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क स्थल में उपस्थित व्यक्ति खासते/ छींकते समय टिशु पेपर/रूमाल / मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत उपयोग करेंगे। स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जावे।
स्वीमिंग पूल/ वाटर पार्क स्थल पर संचालक एवं व्यक्तियों द्वारा साबुन, तौलिया आदि का अदान प्रदान नही किया जायेगा, स्वयं का साबुन, सौलिया आदि उपयोग करना होगा।