छत्तीसगढ़

राजधानी में लंबित प्रमोशन की कार्यवाही तत्काल शुरू करें: स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को लंबित प्रमोशन की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश जारी किये है।

 

बुधवार को शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने लंबित प्रमोशन की तत्काल कार्यवाही के लिए आदेश जारी किया। आदेश में लिखा है- “सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार कृपया माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 91/2019 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त कार्यालयों में लंबित पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी निर्देशित करें।

कृप्या माननीय उच्य न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पालन में की गयी कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन तत्काल विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें”

शिक्षा विभाग ने डीपीआई, सभी संभाग के संयुक्त संचालक, SERT के डायरेक्टर, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, राज्य साक्षरता मिशन के सचिव, सचिव, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड व पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधन के साथ-साथ सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल पदान्नोति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

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