कांकेर में बकायादारों को परिवहन विभाग द्वारा जारी हुआ नोटिस
छत्तीसगढ़। अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय कांकेर ने टैक्स पेनाल्टी और ब्याज वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी कांकेर ऋषभ नायडू द्वारा करीब 305 बकायादारों को सात दिनों के भीतर टैक्स, ब्याज, पेनाल्टी जमा करने नोटिस जारी किया गया है।
परिवहन विभाग ने बकायादारों के लिए एकमुश्त निपटान व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। वाहन स्वामी 31 मार्च तक बकाया जमा कर छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी श्री नायडू ने बतााया कि परिवहन कार्यालय कांकेर में पंजीेकृृत कमर्शियल व्हीकल के 305 वाहन स्वामियों से करीब 2 करोड़ 39 लाख 9 हजार 4 सौ रूपये लेना शेष है, इन वाहन स्वामियों ने लम्बे समय से टैक्स, ब्याज, पेनाल्टी की अदायगी नहीं की है।
विभाग अब इस बकाया वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
श्री नायडू ने बताया कि परिवहन विभाग टैक्स की बकाया वसूली के लिए अब कुर्की जैसी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है।
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के तहत् बकाया वसूली की कार्रवाई के लिए चल-अचल संपत्ति की कुर्की की जाती है। वैसी ही कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने निर्देश दिये हैं।
वन टाईम सैटलमेंट स्कीम
परिवहन अधिकारी ऋषभ नायडू ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के वाहन स्वामियों के लिए वन टाईम सैटलमेन्ट स्कीम 31 मार्च तक लागू है। इस अवधि तक बकाया जमा कर छूट का लाभ भी लिया जा सकता है।
परिवहन विभाग की अधिसूचना के तहत् 31 मार्च 2013 तक वाहनों का अधिरोपित लंबित कर में शास्ति व ब्याज में पूर्णतः छूट है। एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है।
श्री नायडू ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय कांकेर में कमर्शियल वाहन स्वामियों में करीब 51 वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिनसे विभाग को 1 लाख से 4 लाख 50 हजार रूपये तक टैक्स, पेनाल्टी, ब्याज लेना है।