छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के इस जिले में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने का लिया निर्णय

राजनांदगांव। शहर में अवैध प्लाटिंग व कॉलोनी निर्माण के नियमितीकरण के को-ऑडिनेशन को लेकर बैठक हुई।

इस दौरान विशेष रूप से अवैध कॉलोनी क्षेत्र के सड़क संरचना पर अनुमोदन कर राजस्व अभिलेख में सड़क दर्ज करने और अवैध कॉलोनी में बड़े भूखंडों का विलोपन पर निर्णय लिए गए।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा नियुक्त वास्तुविदों की ओर से रेवाडीह, कौरिनभांठा, लखोली, चिखली एवं मोहारा क्षेत्र के लिए अवैध भूखंडों के लिए जो मार्ग संरचना का ले आउट तैयार किया गया है।

इसमें वास्तुविदों द्वारा बताया गया है कि सर्वे में वैध कॉलोनी एवं उपलब्ध मुख्य सड़क से क्वार्डिनेशन रोड़ चिन्हांकित किया गया है।

क्वार्डिनेशन रोड तैयार करने अवैध कॉलोनाइजर द्वारा छोड़े गए प्रचलित मार्ग को सम्मिलित करते हुए मार्ग संरचना तैयार की गई है। जिसमें कोई भी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन प्रस्तावित नहीं है।

आवासीय क्षेत्र, अावासीय भूमि उपयोग को ही सम्मिलित करते हुए सड़कों की चौड़ाई 6, 7, 5, 9, 12 एवं 18 मीटर निर्धारित किया है।

जल्द तैयार होगा ले आउट -जिस क्षेत्र में सड़क की संरचना प्रभावित हो रही है वहां पर वास्तुविदों की ओर से शेष 40 प्रतिशत का ले आउट 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

बैठक में तय हुआ कि अभिन्यास तैयार करने के साथ ही कृषि भूमि से आवासीय भूमि में भू उपयोग परिवर्तन की राशि शासन के मद में जमा करने के साथ नगर निगम द्वारा निर्धारित विकास शुल्क जमा कराया जाएगा।

इसके बाद तहसीलदार द्वारा भू स्वामी के नामांतरण एवं खसरा नक्शा में बंंटाकन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

आवेदन प्रस्तुत करेंगे -बैठक मंे बताया गया कि अवैध प्लाटिंग की सूची में शामिल भूिम स्वामियों की ओर से आयुक्त नगर निगम, एसडीएम राजनांदगांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अभिन्यास अनुसार नगर निगम में बाह्य आतंरिक विकास शुल्क की राशि जमा कर स्वीकृति चाह रहे हंै।

इनके प्रकरण में भवन अधिकारी नगर निगम द्वारा अभिन्यास के साथ ही बाह्य एवं आंतरिक विकास की संपूर्ण राशि जमा कराने की सूचना जारी करेगा। भूमि विकास नियम 1984 एवं राजनांदगांव विकास योजना 2031 के बारे में बतााय गया।

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