कोरोना के चलते विवाह, अंत्येष्ठी में अब सिर्फ 50 लोगों को अनुमति…सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयावह स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। बुधवार को देर रात जारी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2100 से अधिक पहुंच गया है। 24 घंटे में 2106 नये कोरोना मरीज मिले हैं। डरने की बात ये है कि प्रदेश में आज 28 लोगों की मौत हुई है।
प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढकर 11 हजार 934 हो गयी है। प्रदेश में आज 479 मरीज स्वस्थ्य हुए हैं, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 3.29 लाख से अधिक हो गयी है। इसे देखते हुए शासन-प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी की है।
यहां देखिए नई गाइडलाइन
धार्मिक स्थानों में भीड़ की अनुुमति नहीं
प्रशासन ने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। कहा गया है कि धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिये खुले रहेंगे। धर्मस्थल में अकेले प्रवेश किया जा सकता है। यहां किसी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा।
पर्यटन स्थल रहेंगे बंद, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू
होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।
छोटे-बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन।
सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह सब प्रतिबंधित।
विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। सिंगल व्यक्ति जाकर पूजा कर सकेगा, लेकिन समारोह नहीं होंगे।
दोपहिया गाड़ियों में 2 और चारपहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा।
डीजे, नगाड़ा, लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति नहीं मिलेगी।
किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी। सख्ती बढ़ाई जाएगी।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कार्रवाई होगी।
विवाह-अन्त्येष्टि में केवल 50 को अनुमति
प्रशासन ने विवाह, अन्त्येष्टि, गशगात्र और उससे जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति देने की बात कही है। वह भी शारीरिक दूरी, मास्क और सेनिटाइजर आदि का कड़ाई से उपयोग करने की शर्त पर। ऐसे आयोजनों के लिये कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और अथवा SDM से लिखित अनुमति लेनी होगी।
अन्य प्रदेशों से आये लोगों को एक सप्ताह क्वारेंटाइन अनिवार्य
प्रशासन ने दूसरे प्रदेश से आये लोगों को सात दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। चाहे वह रेल से आया हो, हवाई जहाज से अथवा फिर सड़क मार्ग से। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे कोरोना की जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट आने तक उसे खुद को आइसोलेशन में रखना होगा। पॉजिटिव पाये जाने पर अगर होम आइसोलेशन की अनुमति मिलती है तो उसकी शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन बनाने निर्देश
कलेक्टर ने कहा है, अगर किसी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र के सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधों का पालन करना होगा। जिले में कहीं भी जांच दल अथवा निगरानी दस्ते से भौतिक परीक्षण, क्वारेंटाइन और जांच में कोई असहयोग करता है अथवा जानकारी देने से इन्कार करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
प्रदेश में दुर्ग बन हॉटस्पॉट
दुर्ग में अब कोरोना भयावह हो गया है। दुर्ग में आज 793 नये केस मिले हैं, जबकि 9 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में ही मिले हैं। वहीं रायपुर में 573, राजनांदगांव में 126, बिलासपुर में 101 नये मरीज मिले हैं। बेमेतरा में 52, धमतरी में 42, सरगुजा में 46, सूरजपुर में 39 नये मरीज आये हैं। रायपुर में आज सबसे ज्यादा 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि दुर्ग में 9 लोगों की जान गयी है। बलौदाबाजार में 2 और बेमेतरा में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, कोरिया में 1-1 लोगों की जान गयी है।