अब छत्तीसगढ़ इन दो जिलों में धारा 144 लागू, सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द
रायपुर। बस्तर के बाद अब बलौदाबाज़ार और जांजगीर -चांपा जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। दोनों जिलों के कलेक्टर ने गुरूवार को आदेश जारी किया है। अब दोनों जिलों में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है।
दोनों जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
पढ़िए आदेश,
सामाजिक दुरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बलौदाबाज़ार समेत पूरे राज्य में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
दोनों जिलों 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक, निजी स्थानों और पर्यटक स्थलों पर जमा होने पर पाबंदी।
अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा।
सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने पर पाबंदी होगी।
शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाया जाएगा तो उस क्षेत्र को तुरंत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
अब 4 पहिया वाहन में 4 लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा ।
धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।