छत्तीसगढ़

15 अप्रैल से सुकमा जिले में दोपहर 12 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा कर्फ्यू

सुकमा। सुकमा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनीत नंदनवार ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 15 अप्रैल 2021 से सुकमा जिले में दोपहर 12 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। जिले में संचालित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना स्टोर, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चैपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, सब्जी दुकान आदि दोपहर 12 बजे तक ही संचालित किए जायेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

अतिआवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दुग्ध विक्रेता (केवल घर पहुंच सेवा) में समय की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा में रात्रि 10 बजे तक केवल टेक अवे की अनुमति होगी। जिले के सभी जिम एवं पार्क आम जन के लिए आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
प्रसारित आदेशों का उल्लंघन किया जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 के अंतर्गत व अन्य विधि अनुकूल दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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