रायपुर में नही खुलेंगी दुकानें, ठेले पर आज से बिकेगा सब्जी, फल और राशन
रायपुर। जिला प्रशासन ने रायपुर में 26 अप्रैल तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। इस बीच लोगों की सुविधा को देखते हुए ठेले, वैन, छोटा हाथी जैसे छोटे वाहनों के जरिए कालोनी व मुहल्लों में फल, सब्जी, राशन में दाल, चावल, आटा, तेल,अंडा और नमक बेचने की अनुमति रहेगी।
सुबह छह बजे से दो बजे तक ही ठेले पर ये सभी चीजों को बेचने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन के मुताबिक बड़े दुकानदार जो कि थोक में राशन रखते हैं वे अपनी दुकान खोले बगैर खुद का ठेला या छोटी बंद गाड़ी से राशन निर्धारित समय तक बेच सकेंगे।
वहीं सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक सरकारी राशन दुकानें भी खुलेंगी। स्ट्रीट वेंडरों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा नहीं तो उनके ठेले को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।
राशन के लिए ऐसे होगी व्यवस्था: थोक या बड़े दुकानदार हैं,अपना ठेला निकाल सकते हैं। मोहल्लों और कालोनी में होम डिलीवरी कर सकेंगे।
स्थानीय सब्जी और फल उपलब्धता के आधार पर कालोनियाें या मुहल्लों में सीधे ठेले के माध्यम से बेचने की अनुमति होगी। सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही विक्रय कर सकेंगे। यह आदेश 19 अप्रैल की सुबह छह बजे से लागू हो जाएगा
बाकी सभी दुकानें रहेंगी बंद
बाकी सभी दुकानें, सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रासरी दुकानें, शराब दुकाने आदि बंद रहेगी। गौरतलब है कि रायपुर में पहले से ही नौ अप्रैल की शाम छह बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक सख्त लाकडाउन लगा हुआ है।
आने वाले 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक रायपुर संपूर्ण कंटेनमेंट जोन होगा और जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। नया आदेश दिनांक पूर्व आदेश की समाप्ति के तत्काल बाद 19 अप्रैल की सुबह 06.00 बजे से लागू होगा।
आंशिक छूट दी जा रही
लोगों को राशन-पानी मिलता रहे, इसलिए यह आंशिक छूट दी जा रही है। स्ट्रीट वेंडर सब्जी बेच सकेंगे और उत्पादक या राशन के विक्रेता ठेले के माध्यम से राशन बेच सकेंगे।
– डा. एस.भारतीदासन, कलेक्टर,रायपुर