छत्तीसगढ़

BIG BREAKING: रायपुर जिला में 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जोमेटो और स्विगी से मंगा सकेंगे ऑनलाइन खाना

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकम में रायपुर जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 की सुबह 6.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने के आदेश जारी किया है। यह आदेश ,पूर्व आदेश के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कंटेनमेंट जोन की समाप्ति के आदेश के तत्काल बाद से प्रभावशील हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आदेश कमांक 407/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 427 दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश कमांक 436 दिनांक 21.04.2021 के माध्यम से रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

इस आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोनकी अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक 407/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश कमांक 427 दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश कमांक 436 दिनांक 21.04.2021 को अधिकमित करते हुए यह आदेश प्रसारित किया गया है।

इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 04.00 बजे तक दी जाती है।

फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों/पिक-अप/ मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।

स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/ स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविङ-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा।

संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र व उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलीवरी/एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी।

साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी।

पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/ सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन,पेट्रोल / डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./ केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा।

अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु. मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण),

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा।

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए है।

 

 

 

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