छत्तीसगढ़
महिला की अनुमति के बिना उसकी फोटो खींचना दंडनीय अपराध, होगी 3 वर्ष की जेल
बालोद। मोबाईल टेक्नॉलिजी के आने से आज कम्युनिकेशन आसान जरूर हो गया है,लेकिन इसके दुरुपयोग ने कई प्रकार के अपराधों को जन्म दिया है। किसी भी महिला की अनुमति के बिना उसकी फोटो खींचना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ,भारतीय दंड विधान की धारा 354 ग के अनुसार “अगर आप किसी महिला का स्नान करते समय ,किसी प्रकार के होटल शौचालय ,में उसकी फोटो, उसकी मर्जी के बिना खीचते है तो यह दंडनीय अपराध है ,इसमें 3 वर्ष तक कि सजा का प्रावधान है, और यदि फ़ोटो खींच कर इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से किसी को भेजा जाता है तो उस स्थिति में सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 66 E के तहत जुर्म दर्ज किया जावेगा,जिसमे भी 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
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