छत्तीसगढ़ में टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को हाई कोर्ट से राहत, एफआईआर पर रोक लगते हुए मांगा जवाब
बिलासपुर। टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पत्रा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाते हुए कहा है कि सरकार जवाब पेश करे, जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी।
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों की नेताओं को तलब भी किया था।
बता दें कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की थी। संबित पात्रा ने भी ऐसा ही एक पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस कोविड के नाम पर कुंभ मेले को बदनाम करने की साजिश रच रही है। इसके अलावा कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी वायरस के नाम से प्रचारित करने की बात कही गई थी।
साथ ही रणनीति के तहत प्रधानमंत्री को किसी भी मामले में चिट्ठी लिखने की रणनीति की भी बात कही गई थी। इसे कांग्रेस की देश और हिंदुओं के खिलाफ टूलकिट बताया जा रहा था। जबकि कांग्रेस ने इसे झूठा करार दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी