कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए, धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली अनुमति
रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। इस बीच कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने दुकानों और बाजारों के खुलने का समय बढ़ाने के बाद देर शाम धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, जिस पर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर सहित थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है। वही परिसर में केवल बिना कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। साथ ही फेस कवर एवं मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जन जागरुकता के लिए पोस्टर,बैनर सहित स्टैंडी भी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेश के अनुसार एक समय में अधिकतम पांच व्यक्ति की अनुमति रहेगी, साथ ही परिसर के भीतर किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा ना किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर भी सामाजिक दूर का ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसके लिए परिसर में चुने या किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्किल या निशान लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही न्यूनतम छह फिट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के भी आदेश है।
वही परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों व पैरों को साबुन और पानी से धोना अनिवार्य है। वही मूर्ति सहित धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। धार्मिक स्थलों पर बड़ी सभा एवं कार्यक्रम का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड किए गए भक्ति गाने ही बजाने की सलाह दी है।