छत्तीसगढ़ में किसान 15 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा
रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिए बीमा इकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। जोखिम यथा ‘फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने के लिए खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान‘ को योजना में प्रावधानित किया गया है।
अधिसूचित फसल को बीमित कराने के लिए इच्छुक कृषक फसल बीमा के लिए नियत की गई अंतिम तिथि 15 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।