यह जिला हुआ टोटल अनलॉक, अब पहले की तरह खुलेंगी दुकानें, स्वीमिंग पूल, सिनेमा, थियेटर भी क्षमता से आधे पर खोलने की मिली छूट
दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में अनलॉक को लेकर आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब जिले की सभी दुकानें सामान्य स्थिति की तरह खोली एवं बंद की जा सकेगीं। दुकानदार अपने हिसाब से दुकान का संचालन कर सकेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम, होटल रेस्टोरेंट में हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग अपने सामान्य समय पर की जा सकेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगे, किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनों डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले के नियम अनुसार किया जा सकेगा।
सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल इत्यादि आम जनता के लिए उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगे| किन्तु सिनेमा हॉल, थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।