क्राइमछत्तीसगढ़

राजधानी में अवैध प्लाटिंग मामले में एक दर्जन लोगों के खिलाफ निगम ने कराई

रायपुर। अवैध रुप से प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ राजधानी पुलिस ने अलग-अलग थाने में अपराध कायम कर मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानीबस्ती व गुढिय़ारी क्षेत्र में बिना ले आउट एवं निगम के परमिशन के बगैर अवैध रुप से छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन प्लाटिंग करने वाले कलोनाईर्ज के खिलाफ मामला दर्ज की गई है।

पुरानीबस्ती थाने में भाठागांव के खसरा क्र0 327/8, 328/8 रकबा 0.005, 0.084 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता रमेश गंगवानी पिता श्री सखरमल गंगवानी के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा लिये तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध अपराध दर्ज किया गया है।

भाठागांव के खसरा क्र0 1328/1 रकबा 0.364 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता राजेश पटेल पिता अरूणकांत पटेल के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा लिये तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध में मामला दर्ज की गई है,भाठागांव के खसरा क्र0 1389/1 रकबा 0.396 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता श्री गनपत पिता श्री जुगनु साहू के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध मे मामला दर्ज किया है।

 

भाठागांव के खसरा क्र0 1389/1 रकबा 0.396 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता गनपत पिता श्री जुगनु साहू के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध मेभाठागांव के खसरा क्र0 1148 रकबा 0.167 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता श्रीमती सावित्री सोनकर पति शारदा सोनकर के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध मामला दर्ज की गई है,भाठागांव के खसरा क्र0 1265/2 रकबा 0.026 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता श्रीमती संगीता गोलदार पिता समीर गोलदार के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध मामला दर्ज की गई है,भाठागांव के खसरा क्र0 1153/1, 1149/2, 1152/2 रकबा 0.224, 0.144, 0.479 हे0 की भूमि पर भूमिस्वामी/प्लाटिंगकर्ता श्री गंगा राम, श्री यमलाल, श्री शिव चरण, श्री भोला वगैरह के द्वारा बिना कालोनी विकाश अनुज्ञा तथा बिना नगर निगम रायपुर से कालोनी विकाश बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने के संबंध में मामला दर्ज की गई है।

वहीं पुरानीबस्ती निवासी रविन्द्र मिश्रा,धन कुमार नंद कुमार एवं केकती सोनकर ,नरोत्तम सोनकर तथा गुढिय़ारी क्षेत्र में कुमारी अपर्णा झा पिता जग्रनाथ झा,श्रीमती हंसा पटेल पति पोपट भाई पटेल एवं श्रीमती पार्वती बेन पटेल पति मनसुल पटेल के खिलाफ अवैध रुप से बिना निगम एवं ले आउट प्लांट को छोटे-छोटे टुकड़े में बेचने के जुर्म में अपराध दर्ज किया गया है।

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