राजधानी में 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा लाभ, 1 सितंबर से पंजीयन की शुरुआत, दिशानिर्देश जारी
रायपुर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना से लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ होगा। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक और शासन की ओर से समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
आवासीय प्रयोजन के लिए धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिएआवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन rggbkmny.cg.nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पोर्टल में पंजीयन का कार्य1 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाइल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। इससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके। भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।