छत्तीसगढ़

50 हजार से ज्यादा का चेक काटने पर आप पड़ सकते हैं मुसीबत में जानिए क्या है RBI का नया नियम?

नई दिल्ली।  अगर आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक जारी करना आपके लिए दिक्कतभरा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू कर देंगे.

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की थी. इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं.

चेक होगा रिजेक्ट-

आरबीई के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा. आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा. हालांकि, इस नियम से उन वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतें आ सकती हैं, जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

इन बैंकों ने लागू किए नियम- 

बता दें कि एक्सिस बैंक समेत कुछ बैंकों ने 50 हजार से अधिक के चेक के लिए PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. फिलहाल इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है. बता दें कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा

positive pay system – RBI के इस नियम को ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से लागू कर देंगे. इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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