मटकी फोड़ के आयोजन की नहीं होगी अनुमति , गाइडलाइन जारी
महासमुंद। ज़िले में कोरोना की रफ़्तार में कमी देखने को मिल रही है, परन्तु तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सावधानी रखना भी जरुरी है, कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नही दी है। धार्मिक/पूजा स्थलों में कोरोना बचाव के सारे उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा । धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी ।
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर 22 बिंदुओं की नईदही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नही होगी अनुमति गाइडलाइन जारी किया गया है। अपर कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर शनिवार को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए है।
इन नियमों का करना होगा पालन : धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना – अनिवार्य होगा।
दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नही दी गयी है । परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए।
इसके अलावा फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/वैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागकरूकता के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
आगंतुकों को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न हो ।स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर, धार्मिक/पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।
परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया, आदि में हमेशा सोशल डिस्टॅशिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा।कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंशिंग का पालन कराने हेतु परिसर मे चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जावे। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये ।