छत्तीसगढ़

राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत आज : लाकडाउन तोड़ने वालों की होगी सुनवाई

रायपुर। राजधानी समेत प्रदेशभर में शनिवार को होने जा रही लोक अदालत में कोरोना काल में लाकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के मामलों की सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए खंडपीठ गठित की गई है। 74 हाइब्रिड तरीके से मामले का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्याायालय, राजस्व न्यायालय रायपुर, गरियाबंद, तिल्दा, राजिम और देवभोग में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए करीब 74 खंडपीठ काम करेगी।

इन मामलों की भी होगी सुनवाई

न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरण में धारा 138, चेक बाउंस के मामले, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबंधित, यातायात संबंधी, धारा 138 एनआइए, मोटर दुर्घटना, सिविल के निष्पादन प्रकरण, यातायात संबंधी, मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अलावा जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रैफिक चालान मामले, श्रम और बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिए प्रकरण रखे जाएंगे।

यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है और वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा के लिए आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में रखने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है।

लंबित प्रकरणों में कमी लाने और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित व सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।

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