म्यूचुअल फंड में निवेश करते है तो तत्काल कीजिए यह काम, प्रदेश में हैं ढाई लाख निवेशक
रायपुर। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक है तो तत्काल यह काम कीजिए,क्योंकि 30 सितंबर से एक जरूर नियम में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड को लिंक किया जाना है और जो लिंक नहीं कराएंगे। उनका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। बाजार सूत्रों के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले देशभर में 20 से 30 लाख निवेशक ऐसे है, जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।
बताया जा रहा है कि पैन को आधार से जोड़ने की वर्तमान समय सीमा 30 सितंबर है और अगर आपने अपने पैन कार्ड के नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया तो आयकर नियमों के तहत आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने से बचने के लिए 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड नंबर अपने आधार से लिंक करवा लें ताकि म्यूचुअल फंड निवेशकों को भविष्य में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के शेयर विशेषज्ञ बसंत दौलतानी का कहना है कि ऐसे मामले में निवेशकों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लिया जाए। इन दिनों बाजार का रुख काफी सकारात्मक है और निवेशकों को अच्छी कंपनियों में लगातार निवेश करना चाहिए
बाजार निवेशकों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में शेयर बाजार से जुड़ने वाले करीब ढाई लाख निवेशक है और रोजाना यहां से 350 से 400 करोड़ का वोल्यूम जनरेट होता है।