छत्तीसगढ़

राजधानी में दुकानदार नहीं लिया 10 रुपये का सिक्का, ग्राहक से गाली-गलौज, थाने पहुंचा मामला

रायपुर। जिला प्रशासन के तमाम कोशिशों के बाद रायपुर में 10 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा है। आलम यह है कि अब ग्राहक-दुकानदार के बीच लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया है। शुक्रवार को पहली बार 10 रुपये के सिक्के को लेकर विवाद थाने तक पहुंच गया है। इसमें सिक्का नहीं लेने पर थाने में शिकायत दी गई है। गंज थाने में प्रार्थी ने सिक्का नहीं लेने और गाली-गलौज की लिखित शिकायत की है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रार्थी सुशील पटेल ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सुशील ने पुलिस को शिकायत में बताया कि स्टेशन रोड स्थित सोनी पान ठेले में सामान लिया। 10 का सिक्का देने पर ठेले वाले ने मना कर दिया। इतना ही नहीं गाली-गलौज तक कर डाली।

राजधानी के अलावा दूसरे जिलों में आसानी से यह सिक्का चल रहा। यह भारतीय मुद्रा का अपमान है और इसके लिए राजद्रोह के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि अगर कोई भी सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस संबंधित के खिलाफ अपराध कायम करेगी।

यहां कर सकते हैं शिकायत

आरबीआइ काइनीज एक्ट-2011 के तहत सिक्के लेने से मना करने पर पुलिस थाने में शिकायत की जा सकती है। जिसके आधार पर एफआईआर से लेकर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस या सर्विस प्रोवाइडिंग रद्द तक की जा सकती है। आरबीआई के मुताबिक सिक्का लेने से इंकार करने पर आईपीसी 124ए राजद्रोह के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। यदि बैंक में सिक्के लेने से मना किया जा रहा है, तो ग्राहक सीधे ब्रांच मैनेजर अथवा कंट्रोलिंग आफिसर से मिलकर इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। सिक्के नहीं लेने पर जेल तक भेजने का प्रावधान है।

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