भाटापारा। शहर के गुरुनानक वार्ड में 9 नवंबर 2018 को बिंदु बाई महिलांगे ने अपने पति राम मनोहर महिलांगे के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे बसुला से मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा किरण त्रिपाठी ने महिला को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने बताया प्रार्थी राम मनोहर महिलांगे ने 10 नवंबर 2018 को रात्रि 2 बजे थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिंदु बाई ने बसुला से उसके सिर को मारकर चोट पहुंचाया। प्रकरण में सहायक उप निरीक्षक नेतराम वर्मा ने विवेचना की। उनके द्वारा आहत का डॉक्टर मुलाहिजा कराया गया।
डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त चोट को हत्यात्मक प्रकृति का बताया। प्रार्थी से घटना, समय को पहने हुए कपड़े, चादर, बसुला जब्त किया गया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद बिंदु बाई महिलांगे को 10 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया।