छत्तीसगढ़

राजधानी में दीपावली और गुरुपर्व पर अब इतने समय तक ही फोड़ पाएंगे पटाखे, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दीपावली, छठ सहित गुरुपर्व पर पटाखों को फोड़ने के लिए सिर्फ दो घंटों की अनुमति होगी। साथ ही कई पटाखे अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) के आदेश के हवाले से दिशा निर्देश जारी किए हैं।सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को उक्ताशय के आदेश कड़ाई से क्रियान्वित कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।

दो घंटे तक फोड़ सकेंगे पटाखें

इसके तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।

 

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