राजधानी में अब देर रात तक नहीं बजा पाएँगे DJ और धुमाल, जिला कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
रायपुर। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेशानुसार, रात 10 बजे के बाद DJ या धुमाल बजाने वालों पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही DJ सेटअप को जब्त कर लिया जाएगा और थाने में FIR भी दर्ज होगी। धुमाल के ढोल ताशे भी इसी तरह जब्त कर लिए जाएंगे।
देर रात तक DJ-धुमाल बजाने वालों के लिए रायपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुरानी बस्ती इलाके में देवानंद यादव एक कार्यक्रम में DJ-धुमाल बजा रहा था। रात 10 बजकर 30 मिनट के बाद भी तेज आवाज में गाने बज रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इसे जब्त कर लिया है। देवानंद, धमतरी के मड़ाई भाटागांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है।
नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि रात के वक्त बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से वृंदावन पैलेस के शादी के एक आयोजन में डीजे बजाया जा रहा था। इलाके के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे काफी दिक्कत हो रही थी। समझाइश देने के बावजूद भी DJ की आवाज को धीमा नहीं किया गया, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अफसरों ने बताया कि इस तरह का एक्शन जारी रहेगा।