बिलासपुर । जिला बिलासपुर थाना सिरगिट्टी अपराध क्रमांक 266/21 धारा 420,34 भादवि।आरोपी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर द्वारा ₹5000 की इनाम उद्घोषणा जारी हुआ था तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को किया गया गिरफ्तारआरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
नाम आरोपी- के सुब्रमण्यम पिता कन्ना पलाई उम्र 75 वर्ष का प्लॉट नंबर 5 रामनगर बाजा बाद रोड मणिवक्कम ग्रेटर चेन्नई तमिलनाडु ।
प्रार्थी योगेश गुप्ता पिता स्वर्गीय केएल गुप्ता उम्र 46 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर सिरगिट्टी द्वारा थाना उपस्थित आकर सुब्रह्मण्यम चंदू प्रोपराइटर बालाजी इलेक्ट्रिकल वर्क्स प्लॉट नंबर 5 रामनगर इलाहाबाद रोड मणिवक्कम चेन्नई द्वारा 200 नग 25kv वाली इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर का 7737260 रुपए में बिक्री संबंधी सौदा कर माल प्राप्त कर 5217600 रुपए से ऑनलाइन पेमेंट करने के पश्चात शेष राशि 2719660 रुपए प्रार्थी को प्रदाय न कर बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित कर धोखाधड़ी किया है।
जिस पर थाना सिरगिट्टी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी एस बालाजी पिता के सुब्रह्मणि उम्र 48 वर्ष निवासी विजय लक्ष्मी लक्ष्मी नगर थाना जिला चेगलपट्टू तमिलनाडु को दिनांक 30.07. 21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था प्रकरण के अन्य आरोपी के. सुब्रमनि फरार था जिसके लगातार पतासाजी किया गया किंतु पता नहीं चलने पर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी हेतु ₹5000 की इनामी उद्घोषणा जारी किया गया था।
प्रकरण की विवेचना दौरान तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी के. सुब्रमनि पिता कन्नापलायम उम्र 75 वर्ष का प्लॉट नंबर 5 रामनगर बाजाबाद चेन्नई तमिल नाडु को गिरफ्तार कर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।उक्त करवाई में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, सहायक उपनिरीक्षक अशोक चौरसिया आरक्षक आफाक खान व बोधुराम कुम्हार की अहम भूमिका रही।