छत्तीसगढ़

प्रदेश में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: पहली से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं रद्द….

रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग ने कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते राजधानी के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

रायपुर में स्कूल बंद करने को लेकर DEO एएन बंजारा ने निर्देश जारी किया है। DEO की तरफ से इस आदेश के बाद पहली से आठवीं और 9 से 12वीं तक की कक्षाएं बंद होगी। ये निर्देश प्राइवेट और सरकार दोनों स्कूलों पर लागू होगा। DEO एएन बंजारा ने कहा कि GAD की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गयी थी। उसके मुताबिक जहां भी पॉजेटिविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है। वहां स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद किया जाना है। रायपुर में पॉजेटिविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है। इसलिए यहां भी हमने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कल से आफलाइन कक्षाएं बंद रहेगी। आनलाइन कक्षाएं चालू रहेगी।

बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू लागू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा। समस्त स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। लेकिन 15-18 वर्ष के बच्चे स्कूल परिसर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। कोरोनावायरस पर नियंत्रण के लिए बिलासपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल केवल टीकाकरण के लिये खुलेंगे। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिये शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे।

कोरोना वायरस (कोविड-19)एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन जारी किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिक्रान के रोकथाम हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। केवल लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा घर एवं थियेटर बंद रहेंगे।

सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी।

 

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