छत्तीसगढ़

प्रदेश के इस जिले में भी धारा 144 लागू , इन नियमों का करना होगा पालन

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। कलेक्टन ​विनीत नंदनवार ने गुरूवार को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कई तरह के ​चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिसमें धार्मिक आयोजन, सभा, रैली, जुलूस जैसे कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां आए दिन नए मरीजों की संख्या डरावने वाली आ रही है। वहीं प्रदेश में बुधवार को 1600 से ज्यादा मरीजों की पहचान की गई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। एक ही दिन में बड़े संख्या में इतने मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है।

इन नियमों का करना होगा पालन

जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि के कार्यक्रम को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।

जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।

जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी।

जिले की सड़क सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग का कोविड जांच दल निगरानी करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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