छत्तीसगढ़

इस जिले में छुरा के 2 और देवभोग तहसील के 3 चिन्हित क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

गरियाबंद। जिला अंतर्गत छुरा और देवभोग तहसील में गत दिवस नये धनात्मक कोरोना मरीज मिलने से संबंधित क्षेत्र के चौहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार छुरा तहसील के ग्राम रानीपरतेवा (ब्राम्हण पारा), व ग्राम अतरमरा बाजार चौक और देवभोग तहसील के ग्राम डुमरपीटा, ग्राम सितलीजोर व देवभोग में कोरोना वायरस के सक्रिय प्रकरण पाये जाने पर संबंधित चौहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त पाये गये सभी पॉजिटिव मरीजों के आवास के उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के चिन्हित चौहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश व निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दुकानें बंद करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है।

संबंधित क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार एवं इंसीडेन्ट कमांडर का दायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यों हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।

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