बलोदा बाजार। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बहन दिनांक 31.12.2021 के 09:00 से 10:00 बजे के मध्य अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई है जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में खोजबीन करने पर किसी प्रकार की कोई पता नहीं चलना बताए जाने से किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा पीड़िता को नाबालिक होना जानते हुए बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/2022 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक झा द्वारा अपहृता की शीघ्र पता तलाश कर बरामदगी करने हेतु निर्देशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीतांबर पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय बिलाईगढ़ श्री संजय तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में अपहृता के परिजनों से बारीकी से पूछताछ करने पर परिजनों द्वारा पीड़िता को अपने साथ मे घर से मोबाइल लेकर जाना पता चला।
कि अपहृता का जिला अलवर राजस्थान में होने के संबंध में पता चलने पर थाना प्रभारी भटगांव निरीक्षक दीनबंधु उइके के मार्गदर्शन पर टीम गठित कर राजस्थान भेजा गया था। जो अपहृता की पता तलाश कर आरोपी अजय कुमार सोनवानी के कब्जे से बरामद कर सकुशल थाना लाकर पीड़िता को पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई कि प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट समावेश कर प्रकरण के आरोपी अजय कुमार सोनवानी पिता सुधाराम सोनवानी उम्र 25 वर्ष साकिन जोरा थाना भटगांव को दिनांक 01/03/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में सउनि केशराम जांगड़े, प्र.आर. द्वारिका रात्रे, आरक्षक दिनेश कुर्रे एवं महिला आरक्षक रथबाई बंजारे तथा साइबर सेल बलौदाबाजार का विशेष योगदान रहा है।