तिल्दा। नाबालिक को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने तिल्दा रेलवे स्टेशन गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया भेज दिया है।आरोपी लड़की को अन्य प्रदेश ले जाने के लिए ट्रेन आने के इंतजार मैं बैठा हुआ था।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम टोहडा मे रहने वाला एक परिवार कमाने खाने बाहर गया हुआ था। बाहर जाने के पहले वे अपनी लडकी को ग्राम बोरतरा मैं उसके मामा के पास छोड़ आए थे। इसी बीच लड़की की मुलाकात अपने दीदी के यहां घूमने आए ग्राम पौसरी थाना पलारी जिला बलौदा बाजार निवासी 23 वर्षीय विजय वर्मा से हुई।उसके बाद दोनों गांव में ही एक दूसरे से बात करते रहे। मन ही मन में विजय उसे चाहने लगा फिर उसने लड़की को बड़े-बड़े ख्वाब दिखाते हुए शादी का प्रलोभन देकर साथ रहने की बात करता रहा । इसी बीच लड़की के माता-पिता कोरोना महामारी के चलते काम छोड़ अपने गांव लौट आए।माता पिता के लौटने के बाद वह भी मामा गांव से अपने घर टोहडा आ गई।
उधर विजय लडकी के गांव आकर उससे मिलने का प्रयास करता रहा। इस बीच 10 मार्च को वह लड़की को भगाकर अपने साथ ले गया और पत्नी की तरह उनके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।बेटी केअचानक लापता हो जाने के बाद उनके परिजन 11 मार्च को तिल्दा थाने पहुंचे और बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई।चुकि लड़की नाबालिग थी इसीलिए पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी।उधर विजय को इस बात का डर था कि कहीं वह पकड़ा ना जाएइसलिए वह लडकी को दूर ले जाने के मोका देख रहा था। 21 मार्च को विजय लड़की को लेकरतिल्दा रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से कहीं दूर जाने की फिराक में ट्रेन का इंतजार करते बैठा हुआ था कि अचानक वहां टीआई मोहसिन खान और सब इंस्पेक्टर डीडी मानिकपुरी के साथ पुलिसकर्मी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर गश्त करते हुए पहुंच गए।
लड़की और लड़के को संदिग्ध अवस्था में देख जब पुलिस ने उनके नाम पता पूछे तो दोनों डर गए। इसी बीच लड़की पुलिस से कहने लगी की यह लड़का मुझे भगा कर ले जा रहा है। लड़की ने पुलिस को अपना जब नाम बताया तो पुलिस ने तत्काल आरोपी युवक विजय साथ लड़की को थाना ले आए। पुलिस को लड़की ने बताया कि वह उसे शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती गांव से ले गया था और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध धारा 363. 366. 376. के अलावा 4 .6 पास्को एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।