छत्तीसगढ़

प्रदेश में 32 नए स्वामी आत्मानंद विद्यालयों को लेकर बड़ा फैसला, कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सोसायटी करेगी स्कूलों का संचालन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार प्रदेश में अब नए शिक्षा सत्र से 32 स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे और इन स्कूलों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक सोसायटी द्वारा किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए 1559 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्राचार्य के साथ ही व्याख्याता, प्रधानपाठक माध्यमिक शाला, उच्च वर्ग शिक्षक, कृषि शिक्षक, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड-2 एवं 3, भृत्य, चौकीदार और अंशकालीन कर्मचारी शामिल हैं।

बता दें कि राज्य शासन द्वारा इसके पहले लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रत्येक स्कूल के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक सोसायटी को सौंपा था। इस योजना की सफलता को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश में 32 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए इन स्कूलों के लिए प्रत्येक स्कूल हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का गठन करके स्कूल की व्यवस्था इस सोसायटी को सौंपी जाए। इन स्कूलों में वर्तमान में स्वीकृत समस्त पद स्कूल के संचालन हेतु गठित सोसायटी को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हस्तांतरित किए जाएंगे।

स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालन के लिए गठित होने वाली सोसायटी की नियमावली तय की गई है। जिसके अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए पंजीकृत सोसायटी को राज्य शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा और सोसायटी अन्य स्त्रोतों से भी धन जुटा सकेगी। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पद शासन की अनुमति से समिति द्वारा निर्मित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा सोसायटी को अंतरित किए गए सभी पदों को सोसायटी केवल राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी।

 

इन पदों पर सोसायटी द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। इन स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेना सोसायटी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि सोसायटी इन कर्मचारियों को स्कूल के लिए उपयुक्त पाती है और यह कर्मचारी सोसायटी में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करना चाहते हैं तो सोसायटी में प्रतिनियुक्ति पर मिल सकेगी अन्यथा सोसायटी द्वारा राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगी।

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