छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ याचिका किया स्वीकार
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में पूर्व सीएम, सीबीआई और ईडी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सामंत की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने वकील हर्ष परगनिहा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पूर्व सीएम डॉ. रमन ने 2003, 2008 और 2013 में चुनाव शपथ पत्र में संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, वह उनके आय के स्रोतों से अधिक है। इसी तरह पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के संबंध में कुछ नए पेपर जमा किए।
बताया गया कि अभिषेक सिंह और अभिषाक सिंह के नाम पर दो पैन कार्ड है, जिससे संपत्ति का लेनदेन हुआ है, फिर भी उनकी ओर से इसे दुरुस्त करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है।