मिलेगी राहतः छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया चार महीने का समय…
बिलासपुर। राज्य के नगर सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस पी सेम कोशी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को चार महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के लिए आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बालोद निवासी डोमन लाल चंद्राकर, सुरेंद्र कुमार देशमुख, कबीरधाम निवासी राजू बघेल और संजय कुमार ध्रुवे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने की बात कही थी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दलील को तर्कसंगत पाते हुए जस्टिस ने चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया।
बता दें कि नगर सैनिकों की सर्विस का रुल और नियम पुलिस विभाग की तरह हैं। भर्ती का सिस्टम भी लगभग पुलिस की ही तरह है। थानों में नगर सैनिक पुलिस जवानों की तरह ही जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके बावजूद सिपाहियों और नगर सैनिकों के वेतन में बड़ा अंतर है। जिसकी वजह से नगर सैनिकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।