बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा ने सरकंडा थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान राजकिशोर नगर क्षेत्र में स्थित एक दुकान पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 11 चालान काटे गए।
नौ चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा चार का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड नहीं लगाने और दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 2200 रुपये की जुर्माना भी किया गया।
उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डाक्टर प्रमोद महाजन के मार्गदर्शन में जिला नो़डल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डाक्टर बीके वैष्णव, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डाक्टर अनुपम नाहक तथा टीआइ सरकंडा थाना, परिवेश तिवारी के नेतृत्व में किया गया।