छत्तीसगढ़

इस जिले में CMO के बड़े संख्या में तबादले, कई अधिकारी कर्मचारियों के जारी हुए ट्रांसफर आदेश

छत्तीसगढ़ । शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी किया है। 26 अधिकारी / कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। शीतल चंद्रवंशी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विभागीय आदेश क. एफ 4-1/2021 / 18, दिनांक 24.11.2021 द्वारा संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर से नगर पंचायत सिमगा, जिला बलौदाबाजार में किया गया पदस्थापना को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा, जिला-बलोद पदस्थ किया गया है।

मुघलिका सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विभागीय आदेश क. एफ 4-1/2021 / 18, दिनांक 30.09.2021 द्वारा संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर में सलग्न किया गया था, जिसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भटगांव, जिला- बलौदाबाजार भाटापारा पदस्थ किया गया हैं।

प्रदीप मिश्रा, सहायक राजस्व अधिकारी को विभागीय आदेश क. एफ 4-1/2022/18 दिनांक 21.02.2022 द्वारा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भटगांव, जिला बलौदाबाजार भाटापारा से मूल पद नगर पालिक निगम रायगढ़ किया गया पदस्थापना निरस्त करते हुए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत किंगेश्वर जिला गरियाबंद पदस्थ किया गया है।

तृप्ति पाणिग्रही, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को विभागीय आदेश क. एफ 4-1/2021/18, दिनांक 24.11.2021 द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर से नगर पालिक निगम बिलासपुर किये गये पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम रायपुर में यथावत् मे पदस्थ किया गया है।

मनीष यादव, उप अभियंता को विभागीय आदेश क. एफ 4-1/2021 / 18 दिनांक 30.09.2021 द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर से नगर पालिका परिषद् अकलतरा, जिला- जांजगीर चांपा किये गये पदस्थापना को निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम बिलासपुर में यथावत् पदस्थ किया गया है।

पिंकी खाती, उप अभियंता को विभागीय आदेश क एफ 4-1/2021/18 दिनांक 30.09.2021 द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव से नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद किये गये पदस्थापना को निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम राजनादगांव में यथावत् पदस्थ किया गया है।

आदेश में कहा गया है की उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी 07 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा। यदि वेतन आहरित किया जाता है तो नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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